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अब बिना विजीलेंस क्लीयरेंस के विदेश नहीं जा पायेंगे आईएएस

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वेब डेस्क
वरिष्ठ संवाददाता, भोपाल
📅 30 नवम्बर -0001
🕐 12:00 AM
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भोपाल
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4 अक्टूबर 2016, अब राज्य सरकार के विभागों में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिना विजीलेंस क्लीयरेंस के विदेश यात्रा पर नहीं जा पायेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों, संभागायुक्तों तथा जिला कलेक्टरों को हिदायत जारी कर दी है। हिदायत में कहा गया है कि यह तथ्य संज्ञान में आया है कि भाप्रसे के अधिकारियों द्वारा की गई कुछ विभागीय विदेश यात्राओं के बारे में संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विजीलेंस संबंधी जानकारी प्राप्त किये बिना ही सीएम समन्वय में अनुमोदन प्राप्त कर विदेश यात्राओं की स्वीकृति जारी की गई है। हिदायत में आगे कहा गया है कि इसलिये अब विभागीय प्रयोजनों से की जाने वाली विदेश यात्राओं के प्रस्ताव वित्त विभाग/सार्वजनिक उपक्रम विभाग एवं तत्पश्चात सीएम समन्वय में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करते समय प्रशासकीय विभाग संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पिछले 3 वर्षों में किये गये विदेश भ्रमण की जानकारी निर्धारित प्रारुप के अनुसार नस्ती पर अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करेंगे। भाप्रसे के अधिकारियों के ऐसे प्रकरणों में सामान्य प्रशासन विभाग की कार्मिक शाखा से इन अधिकारियों का विजीलेंस स्टेटस प्राप्त कर तब ही प्रशासकीय विभाग सीएम समन्वय में अनुमोदन प्राप्त कर तब यात्रा संबंधी आदेश जारी करेंगे। यह रहता है विजिलेंस स्टेटस : विजिलेंस स्टेटस एक फार्म रहता है जिसे विदेश यात्रा पर जाने वाले अधिकारी को स्वयं भरना होता है। इसमें उल्लेख रहता है कि उनके खिलाफ कोई शिकायत/विभागीय जांच/लोकायुक्त प्रकरण/न्यायालयीन प्रकरण/ईओडब्ल्यु प्रकरण/अनधिकृत अनुपस्थिति प्रकरण लंबित नहीं है। - डॉ नवीन जोशी
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